नवंबर, 2019 को हैदराबाद में होने वाले गैंगरेप में जिस महिला की हत्या हुई उसके बाद पूरे देश में रेपिस्ट को फांसी देने की मांग तेज हो गई। मगर 6 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस द्वारा उन रेपिस्ट का एनकाउंटर हो गया। मगर साल 2012 में हुए निर्भया रेप केस के दोषियों को फांसी की सजा दी गई है जिन्हें अब तक ये सजा मिली नहीं है। देश में अब एक ही स्वर निकल रहा है कि जो भी रेप जैसा जघन्य अपराध करे तो उन्हें फांसी ही दी जाए लेकिन कानून की तरफ से ऐसी कोई प्रक्रिया बनी बनी है। अगर दुनिया के Law of Rape की बात करें तो रेप को लेकर अलग-अलग कानून बनाए गए हैं।
रेप को लेकर दूसरे देशों के कानून | Law of Rape
भारत में पिछले दो-तीन दशकों में दूसरे अपराधों की तुलना में रेप की संख्या ज्यादा बढ़ी है। इनसे जुड़े दोषियों को सजा देने के मामले में हम सबसे पीछे रह जाते हैं लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो बलात्कार के दोषियों को 24 घंटों के अंदर ही सजा-ए-मौत की सजा दी जाती है। रोचक सफर पर हम आपको बताएंगे कि किस Law of Rape को लेकर कौन से कानून हैं और बलात्कारियों को कैसी सजा दी जाती है।
उत्तर कोरिया (North Korea)
उत्तर कोरिया का कानून हर मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। यहां पर अपराधियों के प्रति दया और सहानुभूति की प्रक्रिया है ही नहीं और यहां पर रेप के लिए केवल एक ही सजा है और वो मौत की सजा है। यहां पर बलात्कारी को पब्लिक के सामने सिर पर कई गोलियां दागी जाती हैं।
संयुक्त अरप अमीरत (United Arab Emirates)
संयुक्त अरब अमीरात में दुष्कर्मी अगर दोषी पाया जाता है तो न्याय बहुत ही तेजी से होता है। आरोपी को सात दिनों के अंदर बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाता है। इसके साथ ही अगर आरोपी ने पीड़िता के साथ ज्यादा अत्याचार किया तो प्राइवेट पार्ट या सिर काटने का आदेश दिया जाता है।
सऊदी अरब (Saudi Arabia)
सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है जिसमें किसी भी अपराधी को मौत की सजा दी जाती है। अगर किसी ने रेप जैसा घिनौना काम किया है तो अपराधी को फाांसी पर लटकाने, सिर कलम करने के साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा जाता है।
इराक़ (Iraq)
इराक़ में बलात्कार करने वालों को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन सजा देने का तरीका अलग होता है। रेप के आरोपी को तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती है क्योंकि गुनाहगार को पूरी पीड़ा और यातना से गुजारा जाता है।
पौलेंड (Poland)
पोलैंड में बलात्कारी को सुअरों से कटवाया जाता है। हालांकि अब एक नया कानून आया है जिसमें आरोपी को मारा नहीं बल्कि नपुंसक बनाकर छोड़ दिया जाता है।
चीन (China)
चीन में रेप की सजा में लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। यहां पर इस जुर्म की सजा देने के लिए ट्रायल, मेडिकल जांत में प्रमाणित होने पर सीधे मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार फांसी के बाद पता चलता है कि जिसे सजा दी गई है उसने गुनाह किया ही नहीं था। इसलिए आरोपी को सही सूचना पर ही पकड़ा जाता है क्योंकि आरोप सिद्ध होने पर तुरंत फांसी दी जाती है।
इंडोनेशिया (Indonesia)
इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों के लिए अलग ही सजा बनाई गई है। यहां पर बलात्कार के आरोपियों को नपुंसक बनाकर उनमें महिलाओं के हार्मोंस डाले जाते हैं जिससे जो दर्द महिलाएं रेप के समय सहती हैं वो ही आरोपी भी जिंदगी भर सहता रहे।
अफगानिस्तान (Afghanistan)
इस्लामिक प्रधान देश अफगानिस्तान में रेप करने वालों को फांसी की सजा दी जाती है। पीड़िता को अपराध होने के 4 दिन बाद ही आरोपी को फांसी पर लटका दिया जाता है।
ईरान (Iran)
ईरान में बलात्कारी को आरोप सिद्ध होने के 3 दिनों के अंदर ही फांसी या सार्वजनिक तौर पर गोली से मारने का आदेश दे दिया जाता है।
नीदरलैंड (Netherlands)
किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न गैर कानूनी माना जाता है। यहां पर अगर युवती की सहमति के बिना किसी ने Kiss भी कर लिया तो ये दुष्कर्म माना जाता है। इसके लिए बहुत ही सख्त कानून बना है जिसमें मौत पक्की होती है।
मिस्र (Egypt)
मिस्र में दुष्कर्मी को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी पर लटकाया जाता है। इससे लोगों में इस अपराध को करने से पहले परिणाम का खौफ हो।
अमेरिका (America)
अगर दुष्कर्म का मामला संघीय कानून की कैटेगरी में आता है तो दोषी को जुर्माना या आजीवन कारावास की सजा होती है। हालांकि रेप की सजा के लिए हर राज्य के अलग-अलग कानून बना हैं।
पाकिस्तान (Pakistan)
पाकिस्तान में बलात्कार करने वालों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। ऐसा घटना के एक हफ्ते के अंदर तय करना होता है।
भारत (India)
यौन अपराध निरोधक कानून बनाकर भारत ने इस समस्या के लिए सख्त सजा तय की है। दुष्कर्मी को 7 साल से 14 साल की सजा दी जाती है लेकिन अगर मामला क्रिटिकल है तो सजा-ए-मौत का प्रावधान भी शामिल है।
यह भी पढ़ें- कूपर अस्पताल के कर्मचारी ने किया Sushant Singh Rajput के मर्डर होने का दावा !
नवंबर, 2019 को हैदराबाद में होने वाले गैंगरेप में जिस महिला की हत्या हुई उसके बाद पूरे देश में रेपिस्ट को फांसी देने की मांग तेज हो गई। मगर 6 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस द्वारा उन रेपिस्ट का एनकाउंटर हो गया। मगर साल 2012 में हुए निर्भया रेप केस के दोषियों को फांसी की सजा दी गई है जिन्हें अब तक ये सजा मिली नहीं है। देश में अब एक ही स्वर निकल रहा है कि जो भी रेप जैसा जघन्य अपराध करे तो उन्हें फांसी ही दी जाए लेकिन कानून की तरफ से ऐसी कोई प्रक्रिया बनी बनी है। अगर दुनिया के Law of Rape की बात करें तो रेप को लेकर अलग-अलग कानून बनाए गए हैं।
रेप को लेकर दूसरे देशों के कानून | Law of Rape
भारत में पिछले दो-तीन दशकों में दूसरे अपराधों की तुलना में रेप की संख्या ज्यादा बढ़ी है। इनसे जुड़े दोषियों को सजा देने के मामले में हम सबसे पीछे रह जाते हैं लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो बलात्कार के दोषियों को 24 घंटों के अंदर ही सजा-ए-मौत की सजा दी जाती है। रोचक सफर पर हम आपको बताएंगे कि किस Law of Rape को लेकर कौन से कानून हैं और बलात्कारियों को कैसी सजा दी जाती है।
उत्तर कोरिया (North Korea)
उत्तर कोरिया का कानून हर मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। यहां पर अपराधियों के प्रति दया और सहानुभूति की प्रक्रिया है ही नहीं और यहां पर रेप के लिए केवल एक ही सजा है और वो मौत की सजा है। यहां पर बलात्कारी को पब्लिक के सामने सिर पर कई गोलियां दागी जाती हैं।
संयुक्त अरप अमीरत (United Arab Emirates)
संयुक्त अरब अमीरात में दुष्कर्मी अगर दोषी पाया जाता है तो न्याय बहुत ही तेजी से होता है। आरोपी को सात दिनों के अंदर बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाता है। इसके साथ ही अगर आरोपी ने पीड़िता के साथ ज्यादा अत्याचार किया तो प्राइवेट पार्ट या सिर काटने का आदेश दिया जाता है।
सऊदी अरब (Saudi Arabia)
सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है जिसमें किसी भी अपराधी को मौत की सजा दी जाती है। अगर किसी ने रेप जैसा घिनौना काम किया है तो अपराधी को फाांसी पर लटकाने, सिर कलम करने के साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा जाता है।
इराक़ (Iraq)
इराक़ में बलात्कार करने वालों को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन सजा देने का तरीका अलग होता है। रेप के आरोपी को तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती है क्योंकि गुनाहगार को पूरी पीड़ा और यातना से गुजारा जाता है।
पौलेंड (Poland)
पोलैंड में बलात्कारी को सुअरों से कटवाया जाता है। हालांकि अब एक नया कानून आया है जिसमें आरोपी को मारा नहीं बल्कि नपुंसक बनाकर छोड़ दिया जाता है।
चीन (China)
चीन में रेप की सजा में लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। यहां पर इस जुर्म की सजा देने के लिए ट्रायल, मेडिकल जांत में प्रमाणित होने पर सीधे मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार फांसी के बाद पता चलता है कि जिसे सजा दी गई है उसने गुनाह किया ही नहीं था। इसलिए आरोपी को सही सूचना पर ही पकड़ा जाता है क्योंकि आरोप सिद्ध होने पर तुरंत फांसी दी जाती है।
इंडोनेशिया (Indonesia)
इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों के लिए अलग ही सजा बनाई गई है। यहां पर बलात्कार के आरोपियों को नपुंसक बनाकर उनमें महिलाओं के हार्मोंस डाले जाते हैं जिससे जो दर्द महिलाएं रेप के समय सहती हैं वो ही आरोपी भी जिंदगी भर सहता रहे।
अफगानिस्तान (Afghanistan)
इस्लामिक प्रधान देश अफगानिस्तान में रेप करने वालों को फांसी की सजा दी जाती है। पीड़िता को अपराध होने के 4 दिन बाद ही आरोपी को फांसी पर लटका दिया जाता है।
ईरान (Iran)
ईरान में बलात्कारी को आरोप सिद्ध होने के 3 दिनों के अंदर ही फांसी या सार्वजनिक तौर पर गोली से मारने का आदेश दे दिया जाता है।
नीदरलैंड (Netherlands)
किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न गैर कानूनी माना जाता है। यहां पर अगर युवती की सहमति के बिना किसी ने Kiss भी कर लिया तो ये दुष्कर्म माना जाता है। इसके लिए बहुत ही सख्त कानून बना है जिसमें मौत पक्की होती है।
मिस्र (Egypt)
मिस्र में दुष्कर्मी को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी पर लटकाया जाता है। इससे लोगों में इस अपराध को करने से पहले परिणाम का खौफ हो।
अमेरिका (America)
अगर दुष्कर्म का मामला संघीय कानून की कैटेगरी में आता है तो दोषी को जुर्माना या आजीवन कारावास की सजा होती है। हालांकि रेप की सजा के लिए हर राज्य के अलग-अलग कानून बना हैं।
पाकिस्तान (Pakistan)
पाकिस्तान में बलात्कार करने वालों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। ऐसा घटना के एक हफ्ते के अंदर तय करना होता है।
भारत (India)
यौन अपराध निरोधक कानून बनाकर भारत ने इस समस्या के लिए सख्त सजा तय की है। दुष्कर्मी को 7 साल से 14 साल की सजा दी जाती है लेकिन अगर मामला क्रिटिकल है तो सजा-ए-मौत का प्रावधान भी शामिल है।
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